यह एक छात्रवृत्ति योजना है, जो 31.12.2001 को जनश्री बीमा योजना के सदस्यों के बच्चों के लिये आरंभ की गयी है.
योग्यताः
वह सभी छात्र, जो नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्र हैं और उनके माता/ पिता जनश्री बीमा योजना के सदस्य हैं. यदि कोई छात्र फेल हो जाता है और उसे उसी कक्षा में बिठाया जाता है, तो वह उसी कक्षा के लिये अगले वर्ष छात्रवृत्ति नहीं पा सकता
लाभः
हर छात्र को 4 वर्ष तक तिमाही 300 रु. छात्रवृत्ति मिलेगी. यह लाभ एक सदस्य के केवल दो बच्चो (परिवार के) को ही मिल पायेगा.
प्रीमियमः
छात्रवृत्ति के लिये कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता.
छात्रवृत्ति का दावा किस तरह करें:
नोडल एजेंसी छात्र की पहचान करेगी. जनश्री बीमा योजना के सदस्य के वह बच्चे, जो इस छात्रवृत्ति के योग्य हैं, उन्हें एक आवेदन फ़ॉर्म (नोडल एजेंसी के पास उपलब्ध) भर कर नोडल एजेंसी के पास जमा कराना होगा. यह भरे तथा प्रमाणित किये गये फ़ॉर्म हिताधिकारी छात्रों की सूची के साथ नोडल एजेंसी द्वारा संबद्ध एलआईसी की पीएंडजीएस इकाई को छात्रवृत्ति के संवितरण के लिये भेजे जाते हैं. हिताधिकारी छात्र को छात्रवृत्ति संबद्ध नोडल एजेंसी द्वारा संवितरित की जायेगी.
क्योंकि इस योजना के अंतर्गत केवल सीमित छात्रों के लिये ही छात्रवृत्ति का प्रावधान है, इसलिए इस योजना के पात्र सबसे निर्धन छात्र ही होंगे.
इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम का पेंशन तथा समूह योजना विभाग करेगा.
शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत छात्रत्ति के लिए आवेदन पत्र (प्रोफार्मा ए)
( पी डी एफ रीडर की आवश्यक्ता होगी)