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लाभ विवरण
वैधानिक चेतावनी:
'' कुछ लाभ ज़मानती होते हैं और कुछ परिवर्तनीय, जो बीमाकर्ता कंपनी के भावी बीमा व्यापार पर आधारित होते हैं. अगर आपकी पॉलिसी ज़मानती लाभों की पेशकश करती है, तो इस पृष्ठ पर दी गयी निदर्शन तालिका में उनके आगे स्पष्ट रुप से 'ज़मानती' लिखा होगा. अगर आपकी पॉलिसी परिवर्तनीय लाभों का प्रस्ताव करती है, तो इस पृष्ठ पर दी गयी निदर्शन तालिका में दो भिन्न अनुमानित भावी निवेश आय दी गयी होंगी. ये अनुमानित आय दरें ज़मानती नहीं होतीं और न आप को मिलने वाली रक़म की ऊपरी या निचली सीमाएं ही हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भावी निवेश कारोबार समेत कई कारणों पर निर्भर करता है.''
| लाभ विवरण |
| बीमित की आयु (वर्ष) |
35 |
| अवधि (वर्ष) |
20 |
| बीमित रकम (रु.) |
100000 |
| वार्षिक प्रीमियम |
6345 |
| वर्ष का अंत |
वर्ष के अंत तक जमा की गयी कुल प्रीमियम |
वर्ष के दौरान मृत्यु लाभ |
| |
|
ज़मानती |
परिवर्तनीय |
कुल |
| |
|
|
स्थिति 1 |
स्थिति 2 |
स्थिति 1 |
स्थिति 2 |
| 1 |
6345 |
100000 |
2200 |
4500 |
102200 |
104500 |
| 2 |
12690 |
100000 |
4400 |
9000 |
104400 |
109000 |
| 3 |
19035 |
100000 |
6600 |
13500 |
106600 |
113500 |
| 4 |
25380 |
100000 |
8800 |
18000 |
108800 |
118000 |
| 5 |
31725 |
100000 |
11000 |
22500 |
111000 |
122500 |
| 6 |
38070 |
100000 |
13200 |
27000 |
113200 |
127000 |
| 7 |
44415 |
100000 |
15400 |
31500 |
115400 |
131500 |
| 8 |
50760 |
100000 |
17600 |
36000 |
117600 |
136000 |
| 9 |
57105 |
100000 |
19800 |
40500 |
119800 |
140500 |
| 10 |
63450 |
100000 |
22000 |
45000 |
122000 |
145000 |
| 15 |
95175 |
100000 |
36667 |
75000 |
136667 |
175000 |
| 20 |
126900 |
100000 |
48900 |
100000 |
148900 |
200000 |
| वर्ष का अंत |
वर्ष के अंत तक जमा की गयी कुल प्रीमियम |
वर्ष के दौरान मृत्यु लाभ |
| |
|
ज़मानती |
परिवर्तनीय |
कुल |
| |
|
|
स्थिति 1 |
स्थिति 2 |
स्थिति 1 |
स्थिति 2 |
| 1 |
6345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
12690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
19035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
25380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
31725 |
20000 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
| 6 |
38070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
44415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
50760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
57105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
63450 |
20000 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
| 15 |
95175 |
20000 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
| 20 |
126900 |
40000 |
48900 |
100000 |
88900 |
140000 |
टिप्पणियां : (1) यह विवरण मानक (चिकित्सकीय, जीवन शैली और पेशे की दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।
(2) उपर्युक्त विवरण में ग़ैर ज़मानती लाभ (1) और (2) का आकलन इस तरह किया जाता है कि वे क्रमश: (स्थिति-1) और ( स्थिति-2) में 6% और 10% अनुमानित निवेश आय दर के आनुषांगिक होते हैं. दूसरे शब्दों में, यह विवरण तैयार करते समय ये मान कर चला गया है कि एलआईसी पॉलिसी की अवधि के दौरान 6% और 10% वार्षिक की दर से लाभ कमायेगा. अनुमानित निवेश आय दर ज़मानती नहीं होती.
बीमा अधिनियम 1938 का अनुच्छेद 45:
जीवन बीमा की कोई पॉलिसी अपनी प्रभावी होने की दिनांक से दो साल बाद बीमा कंपनी के द्वारा, बीमा प्रस्ताव में दिये गये कथन या किसी चिकित्सकीय अधिकारी की रिपोर्ट, या मध्यस्थ या बीमित के मित्रों या पॉलिसी से जुड़े मुद्दों संबंधी अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर सवालों के दायरे में नहीं लायी जा सकेगी कि ये सही थे या ग़लत, जब तक कि बीमा कंपनी ऐसे तथ्यों को सामने नहीं लाती, जिससे पता चले कि कुछ कथन छुपाये गये हैं, जो बताये जाने चाहिये थे और उन्हें धोखेबाज़ी से पॉलिसीधारक द्वारा छुपाया गया है और पॉलिसीधारक को ये पता था कि ये कथन झूठे हैं या छुपाये गये हैं, जिनका खुलासा किया जाना चाहिये था. इस अनुच्छेद में यह सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है, जो बीमित को बीमा कंपनी द्वारा किसी भी समय उसकी आयु के प्रमाणपत्र दिखाने के लिए बुलाने से नहीं बचा सकती और कोई भी पॉलिसी बाद के प्रमाणों के आधार पर सवालों के दायरे में नहीं लायी जा सकती कि प्रस्ताव में बीमित द्वारा ग़लत आयु बतायी गयी है.
छूटों पर प्रतिबंध (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41 ) :
(1) कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति को किसी भी तरह की जोखिम की सुरक्षा का लालच देकर बीमा पॉलिसी लेने या उसका नवीनीकरण करने या उसे जारी रखने का प्रलोभन नहीं देगा या प्रलोभन नहीं देने देगा, देय कमीशन पर पूर्ण या आंशिक रूप से छूट देने, या पॉलिसी में निर्दिष्ट प्रीमियम पर किसी तरह की छूट देने का प्रलोभन नहीं देगा और न देने देगा और न पॉलिसी लेते समय, या नवीनीकरण करते समय या उसे जारी रखते समय ही कोई व्यक्ति बीमा कंपनी की विवरणिका या सारणी में वर्णित छूटों के सिवा किसी तरह की छूट स्वीकार ही करेगा, अगर कोई बीमा एजेंट अपनी बीमा पॉलिसी पर कमीशन लेता है, तो इस उप अनुच्छेद के अन्वयार्थों में उसे छूट नहीं माना जायेगा, बशर्ते कि वह बीमा अभिकर्ता निर्दिष्ट शर्तों पर खरा उतरता हो, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि वह बीमा कंपनी का अधिकृत अभिकर्ता है.'
(2) इस अनुच्छेद के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर पांच सौ रुपये तक जुर्माना किया जायेगा.
टिप्पणीः इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं. उन शर्तों की बाबत जानकारी के लिये पॉलिसी के दस्तावेज देखें या हमारे करीबी शाखा कार्यालय से संपर्क करें.
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