लाभ विवरण
 
विवरण 1:
 
एक ऐसे पॉलिसीधारक का उदाहरण लेते हैं, जो 35 वर्ष का है और 9 वर्ष की अवधि के लिये 1,00,000 रु. की बीमा पॉलिसी लेता है. वह 67058 रु. के एकल प्रीमियम का भुगतान करता है-
 
वर्ष का अंत वर्ष के अंत तक देय प्रीमियम वर्ष के दौरान मृत्‍यु पर लाभ
ज़मानती परिवर्तनीय कुल
स्‍थिति 1 स्‍थिति 2 स्‍थिति 1 स्‍थिति 2
1
to
9
67058 100000 0 0 100000 100000
 
उत्तरजीविता लाभ :
 
वर्ष का अंत अदा की गयी कुल प्रीमियम निश्चित वर्ष के अंत तक उत्तरजीविता पर देय लाभ
ज़मानती परिवर्तनीय कुल
स्‍थिति 1 स्‍थिति 2 स्‍थिति 1 स्‍थिति 2
3 67058 15000 0 0 15000 15000
6 67058 15000 0 0 15000 15000
9 67058 67058 0 24300 67058 91358
 
विवरण 2:
एक ऐसे पॉलिसीधारक का उदाहरण लेते हैं, जो 35 वर्ष का है और 12 वर्ष की अवधि के लिये 1,00,000 रु. की बीमा पॉलिसी लेता है. वह 72145 रु. के एकल प्रीमियम का भुगतान करता है-
 
वर्ष का अंत वर्ष के अंत तक देय प्रीमियम वर्ष के दौरान मृत्‍यु पर लाभ
ज़मानती परिवर्तनीय कुल
स्‍थिति 1 स्‍थिति 2 स्‍थिति 1 स्‍थिति 2
1
to
12
72145 100000 0 0 100000 100000
 
उत्तरजीविता लाभ :
 
वर्ष का अंत कुल देय प्रीमियम निश्चित वर्ष के अंत तक उत्तरजीविता पर देय लाभ
ज़मानती परिवर्तनीय कुल
स्‍थिति 1 स्‍थिति 2 स्‍थिति 1 स्‍थिति 2
3 72145 15000 0 0 15000 15000
6 72145 15000 0 0 15000 15000
9 72145 15000 0 0 15000 15000
12 72145 72145 0 40800 72145 112945
 
विवरण 3:
एक ऐसे पॉलिसीधारक का उदाहरण लेते हैं, जो 35 वर्ष का है और 15 वर्ष की अवधि के लिये 1,00,000 रु. की बीमा पॉलिसी लेता है. वह 75195 रु. के एकल प्रीमियम का भुगतान करता है-
 
वर्ष का अंत वर्ष के अंत तक देय प्रीमियम वर्ष के दौरान मृत्‍यु पर लाभ
ज़मानती परिवर्तनीय कुल
स्‍थिति 1 स्‍थिति 2 स्‍थिति 1 स्‍थिति 2
1
to
15
75195 100000 0 0 100000 100000
 
उत्तरजीविता लाभ :
 
वर्ष का अंत कुल देय प्रीमिय निश्चित वर्ष के अंत तक उत्तरजीविता पर देय लाभ
ज़मानती परिवर्तनीय कुल
स्‍थिति 1 स्‍थिति 2 स्‍थिति 1 स्‍थिति 2
3 75195 15000 0 0 15000 15000
6 75195 15000 0 0 15000 15000
9 75195 15000 0 0 15000 15000
12 75195 15000 0 0 15000 15000
15 75195 75195 0 60000 75195 135195
 
टिप्‍पणियां:
(1) यह विवरण धूम्रपान न करने वाले (*चिकित्सकीय, जीवन शैली और पेशे की दृष्टि से) *मानक जीवन यापन करने वाले स्त्री-पुरूषों पर लागू होता है।

(2) उपर्युक्त विवरण में *ग़ैर ज़मानती लाभ (1) और (2) का आकलन इस तरह किया जाता है कि वे क्रमश: (स्थिति-1) और ( स्थिति-2) में 6% और 10% वार्षिक अनुमानित निवेश आय दर के आनुषांगिक होते हैं. दूसरे शब्दों में, यह विवरण तैयार करते समय ये मान कर चला गया है कि एलआईसी पॉलिसी की अवधि के दौरान 6% और 10% वार्षिक की दर से लाभ कमायेगा. अनुमानित निवेश आय दर ज़मानती नहीं होती.

(3) इस विवरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक किसी हद तक गुणात्मक रूप से उत्पाद की विशेषताओं और विभिन्न स्थितियों में लाभों के प्रवाह के मात्रा निर्धारण में सक्षम हो सके.

परिपक्‍वता लाभ पॉलिसी अवधि के अंत में दर्शायी गयी रकम है.

 
वैधानिक चेतावनी
'' कुछ लाभ ज़मानती होते हैं और कुछ परिवर्तनीय, जो बीमाकर्ता कंपनी के भावी बीमा व्यापार पर आधारित होते हैं. अगर आपकी पॉलिसी ज़मानती लाभों की पेशकश करती है, तो इस पृष्ठ पर दी गयी निदर्शन तालिका में उनके आगे स्पष्ट रुप से 'ज़मानती' लिखा होगा. अगर आपकी पॉलिसी परिवर्तनीय लाभों का प्रस्ताव करती है, तो इस पृष्ठ पर दी गयी निदर्शन तालिका में दो भिन्‍न अनुमानित भावी निवेश आय दी गयी होंगी. ये अनुमानित आय दरें ज़मानती नहीं होतीं और न आप को मिलने वाली रक़म की ऊपरी या निचली सीमाएं ही हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भावी निवेश कारोबार समेत कई कारणों पर निर्भर करता है.''
बीमा अधिनियम के अनुच्छेद 41 का सार:
 
1) कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति को किसी भी तरह की जोखिम की सुरक्षा का लालच देकर बीमा पॉलिसी लेने या उसका नवीनीकरण करने या उसे जारी रखने का प्रलोभन नहीं देगा या प्रलोभन नहीं देने देगा, देय कमीशन पर पूर्ण या आंशिक रूप से छूट देने, या पॉलिसी में निर्दिष्ट प्रीमियम पर किसी तरह की छूट देने का प्रलोभन नहीं देगा और न देने देगा और न पॉलिसी लेते समय, या नवीनीकरण करते समय या उसे जारी रखते समय ही कोई व्यक्ति बीमा कंपनी की विवरणिका या सारणी में वर्णित छूटों के सिवा किसी तरह की छूट स्वीकार ही करेगा, अगर कोई बीमा एजेंट अपनी बीमा पॉलिसी पर कमीशन लेता है, तो इस उप अनुच्छेद के अन्वयार्थों में उसे छूट नहीं माना जायेगा, बशर्ते कि वह बीमा अभिकर्ता निर्दिष्ट शर्तों पर खरा उतरता हो, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि वह बीमा कंपनी का अधिकृत अभिकर्ता है.'
 
(2) इस अनुच्छेद के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर पांच सौ रुपये तक जुर्माना किया जायेगा.
 
टिप्पणीः
इसके साथ “कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं” जिनकी बाबत जानकारी के लिये पॉलिसी के दस्तावेज देखें या हमारे करीबी शाखा कार्यालय से संपर्क करें.