नव जीवन धारा-1
विशेषताएं
उत्‍पाद सारांश:
ये बंदोबस्‍ती वार्षिकी योजनाएं हैं, जो पॉलिसीधारक के लिये चुनी हुयी अवधि के बाद नियमित आय का प्रावधान करती हैं.
 
प्रीमियम:

प्रीमियम वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक या वेतन कटौती के ज़रिये, जैसे आप चाहें, पॉलिसी की अवधि के दौरान या शीघ्र मृत्‍यु तक भुगतान योग्‍य हैं. वैकल्‍पिक रूप से प्रीमियम का एकमुश्‍त (एकल प्रीमियम) भुगतान भी किया जा सकता है.

कर लाभ:

न्‍यू जीवन सुरक्षा I (तालिका नं. 147) के अंतर्गत भुगतान की गयी प्रीमियमों पर धारा 80 सीसीसी के तहत कर राहत उपलब्‍ध है. न्‍यू जीवन धारा I (तालिका नं. 148 ) के अंतर्गत भुगतान की गयी प्रीमियमें धारा 88 के तहत कर राहत की पात्र हैं.

बोनस:

ये लाभ- सहित योजनाएं हैं और निगम के वार्षिकी / पेंशन व्‍यापार के लाभ में भागीदारी करती है. पॉलिसी बोनस के रूप में लाभ का एक भाग प्राप्‍त करती है. प्रत्‍येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रति हज़ार बीमित रकम पर साधारण प्रत्‍यावर्ती बोनस वार्षिक रूप से घोषित किये जाते हैं. एक बार घोषित हो जाने के बाद, ये ज़मानती लाभ के रूप में योजना का हिस्‍सा बन जाते हैं. यदि पॉलिसी एक निश्‍चित न्‍यूनतम अवधि तक जारी रहती है, तो एक अंतिम (अतिरिक्‍त) बोनस भी देय हो सकता है.