उत्पाद सारांश:
यह बंदोबस्ती बीमा योजना है, जो विकलांग आश्रितों को लाभ प्रदान करने के लिये बनायी गयी है.
प्रीमियम:
प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी की पूर्णावधि तक या उससे पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने तक, जो भी पहले हो वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, तिमाही, माहवार किश्तों या वेतन बचत योजना द्वारा किया जा सकता है. प्रीमियम का एकमुश्त भुगतान (एकल प्रीमियम के रूप में) भी किया जा सकता है.
ज़मानतशुदा जोड़:
पॉलिसी के पूरी तरह चालू रहने पर हर पूरे पॉलिसी वर्ष के अंत में 60 रुपये प्रति हज़ार बीमाधन की दर से ज़मानतशुदा लाभ देय होते हैं. ज़मानतशुदा लाभ का भुगतान पॉलिसी की समाप्ति तिथि पर या उससे पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर किया जाता है.
निष्ठालाभ:
यह लाभ सहित योजना है और निगम के जीवन बीमा व्यवसाय से होने वाले लाभ में सहभागी रहती है. इसे निष्ठालाभ के रूप में निगम के लाभ में से हिस्सा मिलता है. ये निष्ठालाभ सावधिक बोनस होते हैं, जिनका भुगतान मृत्यु या परिपक्वता तिथि पर देय लाभों के साथ किया जाता है. निगम के अनुभव के आधार पर पॉलिसी के पांचवें वर्ष से निष्ठालाभ देय होते हैं.