समूह ग्रेच्युटी प्लस योजना
 

एलआईसी आपके लिये एलआईसी की ग्रेच्युटी प्लस योजना लाया है, ग्रेच्युटी निधियों के प्रबंधन के लिये यूनिट से जुड़ी एक योजना. यह योजना पारंपरिक नगद संचय योजना से अलग है क्योंकि योजना के अंतर्गत प्राप्तियां चुनी गई निधि के प्रदर्शन से जुड़ी होती हैं. ग्रेच्युटी प्लयस योजना उन कंपनियों के लिए उपयुक्त है, जो एक बीमाकर्ता के भरोसे ग्रेच्युटी निधि प्रबंधन छोड़ देना चाहती हैं और निवेश के चुनाव में लचीलापन चाहती हैं.

एलआईसी की समूह ग्रेच्युटी प्लस योजना के लाभ:

  1. कई जोखिम अभिलाषाओं को पूरा करने वाली 4 निधियों का चुनाव.
  2. निधि के प्रदर्शन पर आधारित ग्रेच्यु टी लागत की संरचना में लचीलापन.
  3. कई निधियों के बीच स्विचिंग(परिवर्तन) की सुविधा प्रत्येक वर्ष एक परिवर्तन निशुल्क है.
  4. यह एक बहुत ही कम लागत पर जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है. सुरक्षा प्रत्याशित सेवा के लिए भुगतान योग्य ग्रेच्युटी के बराबर हो सकती है. वैकल्पिक रूप से, कंपनी प्रत्येक सदस्य के लिये, कम से कम एक माह की तनख्वायह के बराबर या अधिक, सुरक्षा का यूनिफ़ॉर्म स्तर भी चुन सकती है.
  5. इस योजना के अंतर्गत कोई नीलामी प्रस्ताव विस्तार नहीं है.
  6. योजना किसी भी समय समर्पित की जा सकती है. कोई भी समर्पण जुर्माना लागू नहीं है.
  7. योजना का परेशानी रहित प्रशासन
  8. योजना के कानूनी दस्तावेज़ों और संस्थापन के निष्पादन के लिए सहायता.

सुविधाएं:
  1. मुख्य पॉलिसीधारक के पास व्यक्तिगत सदस्य के संबंध में भागीदारी को निम्न चार निधियों में से किसी एक में निवेश करने का चुनाव है:
    निधि का प्रकार सरकारी/ सरकार द्वारा गारंटित प्रतिभूतियों/ निगमित ऋण में निगमित निवेश ( एए और अधिक नियत किया गया ) अल्पावधि निवेश यथा मुद्रा बाजार दस्तावेज सूचीगत इक्विटी शेयरों में निवेश जोखिम का ब्यौरा
    बॉन्ड निधि 80% से कम नहीं 100 % शून्य% कम जोखिम
    आय निधि 70% से कम नहीं 90% से अधिक नहीं 20% से अधिक नहीं कम से मध्यम जोखिम
    संतुलित निधि 60% से कम नहीं 80% से अधिक नहीं 30% से अधिक नहीं मध्यम जोखिम
    वृद्धि निधि 50% से कम नहीं 70% से अधिक नहीं 40% से अधिक नहीं मध्यम से अधिक जोखिम
    सूचना : प्रस्तावित कई निधियां, निधियों के नाम मात्र हैं और किसी भी तरह से इन योजनाओं की गुणवत्ता, उनकी भावी संभावनाओं और प्राप्तियों की ओर संकेत नहीं करती हैं.
  2. आवंटन शुल्क इस प्रकार होना चाहिये :
    भागीदारी का आकार (रु.)

    आवंटन दर

    1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष और अधिक
    1.50 करोड़ रु. से कम या इसके बराबर 97% 98% 99% 100%
    1.50 करोड़ रु. से 10 करोड़ रु. के बीच 98% 99% 99% 100%
    10 करोड़ रु. और अधिक 98.5% 99% 99% 100%
  3. अन्य शुल्क : मृत्यु शुल्क, प्रशासनिक शुल्कों, निधि प्रबंधन शुल्क, स्वि‍चिंग शुल्क, समर्पण शुल्क और सेवा कर.
  4. प्रत्येक निधि के शुद्ध संपत्ति मूल्य: (एनएवी) की दैनिक गणना की जाएगी.

विशेष सुविधाएं

स्वत: सुरक्षा: यदि पॉलिसी की वर्षगाँठ पर भागीदारियां प्राप्त नहीं की जातीं, तो पॉलिसी पेड अप हो जाती है. बहरहाल, सदस्यों को स्वत: सुरक्षा के रूप में, जिस पॉलिसी वर्षगाँठ से पॉलिसीधारक से भागीदारी प्राप्तष ना हुई हो, से पांच वर्ष की अवधि की एक सावधि बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. सावधि बीमा सुरक्षा, भावी सेवा ग्रेच्युटी या मासिक वेतन संख्या के बराबर, पॉलिसीधारक द्वारा चयन के अनुसार सदस्यों के न्यूनतम एक माह के वेतन का विषय, स्वत: सुरक्षा के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिये मृत्यु शुल्क् के साथ सेवा कर, यदि हो, यूनिट खाते से उचित संख्या में यूनिटों को निरस्त‍ कर काटा जाएगा. पॉलिसी की उस वर्षगाँठ से, जबकि पॉलिसीधारक से भागीदारियां प्राप्त नहीं की गई थीं, पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी यदि पॉलिसी पेड अप स्थिति में है, तो यह अनिवार्य रूप से निरस्त कर दी जाएगी.
भागीदारियाँ: हर पॉलिसी वर्षगाँठ पर भागीदारियां भुगतान योग्य हैं.

योजना के तहत लाभ

  1. योजना के नियमों के अनुसार सदस्यों को भुगतान योग्य ग्रेच्युटी लाभ, उस समय लागू होने वाले एनएवी पर पॉलिसीधारक के यूनिट खाते से यूनिटों की अपेक्षित संख्या डेबिट कर पॉलिसीधारक को अदा किया जाएगा.
  2. मृत्यु के मामले में, पॉलिसीधारक द्वारा अपनाई गयी जीवन बीमा सुरक्षा निगम द्वारा अदा की जायेगी.
  3. पॉलिसी किसी भी समय समर्पित की जा सकती है. पॉलिसी के समर्पण पर उपलब्ध लाभ समर्पण के समय पॉलिसीधारक के यूनिट खाते में कुल यूनिटों का मूल्य होगा.
पॉलिसीधारक का यूनिट खाता हर समय पर संबद्ध शुल्कों और भुगतानयोग्य लाभों को कवर करने के लिए के लिए पर्याप्त होना चाहिये, जो पॉलिसीधारक के यूनिट खाते में न्यूनतम शेष पांच लाख रु. विषय है. पॉलिसीधारक के यूनिट खाते के इस सीमा से कम हो जाने पर, पॉलिसी अनिवार्य रूप से निरस्त कर दी जायेगी और पॉलिसीधारक के यूनिट खाते का शेष पॉलिसीधारक को वापस कर दिया जायेगा.

कर लाभ:

अनुमोदित सेवानिवृत्ति योजना से संबद्ध प्रावधान आय-कर अधिनियम, 1961 की चौथी योजना के भाग 'बी' और आय कर नियम, 1962 के भाग XIII में उल्लेखित हैं. आय कर छूट केवल तभी उपलब्ध होगी, यदि योजना सीआईटी द्वारा अनुमोदित है.

  1. वार्षिक भागीदारी आय कर अधिनियम की धारा 36(1) (iv) के नियमानुसार कटौती योग्य व्यवसायिक व्यय के रूप में व्यवहार की जाती है.
  2. प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के संदर्भ में, पिछली सेवा उत्तरदायित्व की भागीदारी (भागीदारियों) के 80% बाद के वर्षों के भुगतान में कटौतीयोग्य व्यवसायिक व्ययों के रूप में व्यवहार किये जाते हैं.
  3. कर्मचारियों की भागीदारी, भागीदारी योजना के आय-कर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट प्राप्त करती है.

व्यक्तिगत सदस्य द्वारा वहन किये जाने वाले जोखिम

यूनिटों का मूल्य बाज़ार और अन्य जोखिमों का विषय है और इसीलिये इस बात का विश्वास नहीं कराया जा सकता कि उपर्युक्त निधियों में से किसी के भी उद्देश्य प्राप्त़ किये जा सकेंगे. प्रत्येक निधि की यूनिटों का मूल्य पूंजी बाज़ार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के आधार पर ऊपर या नीचे जा सकता है और कर दरों और आर्थिक कारकों के सामान्य स्तर में परिवर्तन के आधार पर भी परिवर्तित हो सकता है. पॉलिसी के तहत सभी लाभ समय-समय पर मौज़ूद रहने वाले कर कानूनों और अन्य वित्तीय अधिनिमों का भी विषय हैं.

कृपया संबद्ध जोखिमों और लागू शुल्कों के बारे में एलआईसी की पीएंडजी यूनिटों या पॉलिसी दस्तावेज़ों से जानें.