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LIC की समूह ग्रेच्युटी योजना
भारतीय जीवन बीमा निगम नियोक्ताओं के लिए उनके ग्रेच्युटी दायित्वों को बहुत ही सामान्य और कुशल तरीक़े से पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए अपनी समूह ग्रेच्युटी नक़द संचय योजना प्रस्तुत करता है. योजना का प्रतिपादन आयकर अधिनियम की अनुसूची IV के भाग C के अनुसार किया गया है और कर लाभ आयकर नियमों के अनुसार दिए गए हैं
आर्कषक लाभ
LIC का ग्रेच्युटी व्यवस्थापन, कंपनी को निम्नलिखित सेवाएँ देता है
1. ब्याज संचय प्रणाली के तहत फंड प्रबंधन
2. निकासी पर कंपनी नियमों/ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार दावा निपटान
3. कर्मचारियों हेतु भविष्य की सेवाओं के लिए अंतर्निहित बीमा व्यवस्थापन
4. आयकर और ट्रस्ट खातों से संबंधित MIS और एक्चुरियल मूल्यांकन
फंड प्रबंधन: महत्वपूर्ण मुद्दे
सुरक्षा:
ग्रेच्युटी के रूप में देयता में इसकी गणना की प्रकृति के कारण प्रति वर्ष कुछ बढ़ोतरी हो जाती है. चूँकि लाभ अंतिम आहरित वेतन पर देय है अतः सेवा में बढ़ोतरी के अतिरिक्त, वेतन में बढ़ोतरी का भी दायित्व की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान होता है. इसलिए फंड्स का निवेश निरंतर वृद्धि के साथ और बाज़ार के जोख़िमों से बचाते हुए परंपरागत तरीक़े से करना होगा
LIC के साथ अनूठा लाभ यह है कि कंपनी द्वारा किए गए योगदान और LIC द्वारा जमा किए गए हित अपरिवर्तनीय हैं. यह संपूर्ण कोष हेतु सुरक्षा का उच्चतम स्तर और भविष्य के योगदानों में निरंतरता को सुनिश्चित करता है. चूँकि ग्रेच्युटी के भुगतान वैधानिक हैं और LIC ग्रेच्युटी योजना ऐसा एकमात्र निवेश उपकरण है, जो स्वतंत्र गारंटी से परिपूर्ण है, अतः नियोक्ता को अधिक सुविधा प्रदान करता है.
तरलता: LIC में उपलब्ध फंड्स निवेश और दावा निपटान के लिए एकल खाता है. इसलिए दावा निपटान के लिए 100% तरलता सुनिश्चित है
प्राप्ति: LIC द्वारा वर्षों से अत्यंत प्रतियोगी और सुसंगत ब्याज दर उपलब्ध कराई जा रही है. वर्ष 2009-10 के लिए, LIC द्वारा फंड के आकार के आधार पर 9.00% - 9.65% प्रस्तावित की गई है. घोषित ब्याज लगने वाले शुद्ध प्रशासकीय व्यय हैं, इसलिए ब्याज जमा करने के बाद अलग से कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है.
LIC द्वारा प्रस्तावित ब्याज दर दैनिक शेष विधि पर आधारित है. इसलिए, ब्याज अर्जित करने के लिए निष्क्रिय समय कुछ नहीं है, अत: प्रभावी ब्याज दर बहुत अधिक है. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वार्षिक ब्याज प्रति वर्ष चक्रवृद्धि रूप से बढ़ जाती है, इसलिए पुनर्निवेश में कोई समस्याएँ नहीं आतीं और विलंब नहीं होता है.
निवेश निर्णयों में न्यासियों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है: न्यासी नक़द संचय प्रणाली में सभी निवेश जोख़िमों और बाधाओं से मुक्त हैं. LIC के साथ जुड़कर ‘वास्तविक आउटसोर्सिंग’ के लाभ लिए जा सकते हैं
कोई छिपा शुल्क नहीं: योजना, निवेश नियमों और वैधानिक भुगतान दायित्वों के अनुपालन के अनुसार दीर्घावधि के संबंधों पर केंद्रित है और इस फंड से संबंधित लेन-देनों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है.
वर्ष के दौरान फंडिंग का तरीक़ा असमान हो सकता है, लेकिन प्रविष्टि स्तर पर कितनी बार भी भुगतान के लिए कोई शुल्क देय नहीं होता है. त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर निकासी पर कोई शुल्क नहीं लगता है. कंपनी द्वारा योगदान की गई राशि और LIC द्वारा जमा किए गए ब्याज को सम्मिलित करते हुए कुल कोष फंड्स की उपलब्धता की शर्त पर दावा भुगतान के लिए 100% तक उपलब्ध होता है.
एक्चुरियल अनुशंसाएँ: वार्षिक आधार पर, LIC द्वारा यह जानकारी न्यासियों को उपलब्ध कराई जाती है और योगदान स्तर की अनुशंसा की जाती है.
दावा निपटारा: किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र के कारण उसके बाहर होने पर न्यास LIC को दावा प्रपत्र भेजकर दावा प्राप्त कर सकता है. दावा राशि न्यासियों को उपलब्ध कराई जाएगी. न्यासियों के पास निम्नलिखित विकल्प हो सकते हैं
- LIC से दावा प्राप्त करना और कर्मचारी को भुगतान करना
- कर्मचारियों को राशि का भुगतान करना और प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास करना
- कर्मचारियों को उनके दावे का भुगतान करना और वार्षिक प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास करना
MIS: LIC द्वारा प्राप्ति और भुगतान के विवरण पत्र और एक्चुरियल मूल्यांकन प्रमाण पत्र तथा न्यास खाते के लिए शेष का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है.
उपरोक्त उल्लिखित लाभों के अतिरिक्त, योजना अंतर्निहित बीमा सुरक्षा के साथ कर्मचारी कल्याण के उपाय भी उपलब्ध कराती है.
उपरोक्त उल्लिखित लाभों के अतिरिक्त, योजना अंतर्निहित बीमा सुरक्षा के साथ कर्मचारी कल्याण के उपाय भी उपलब्ध कराती है.
1. भविष्य सेवा ग्रेच्युटी के लिए बीमा सुरक्षा
LIC की ग्रेच्युटी योजना का एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि यह कुछ सीमाओं की शर्त पर भविष्य सेवा ग्रेच्युटी के अनुकूल कर्मचारियों के लिए बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है. बीमा सुरक्षा न्यास की आवश्यकताओं के अनुसार हो सकता है. समूह बीमा प्रीमियम दी गई सुरक्षा के अनुरूप होगा.
2. बीमा प्रीमियम पर आयकर लाभ
उपरोक्त उल्लिखित लाभों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को कंपनी का कटौती योग्य व्यावसायिक ख़र्च माना जाता है.
प्रीमियम को कर्मचारियों द्वारा प्राप्त अनुलाभ नहीं माना जाता है
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