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समूह (सावधि) बीमा योजना
( अ ) योजना की प्रकृति :
समूह ( सावधि ) बीमा योजना लोगों के समूह को बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना है. यह योजना सामूहिक स्तर पर चलायी जाती है और इसकी लागत भी कम होती. समूह ( सावधि ) बीमा योजना के अंतर्गत एक समूह के सदस्यों को कुछ साधारण सुनिश्चित बीमा शर्तों पर बिना किसी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की अनिवार्यता के बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है. योजना के अंतर्गत सिर्फ मृत्यु पर बीमा लाभ मिलते है और बीमा अवधि के अंत में किसी तरह का परिपक्वता लाभ नहीं दिया जाता.
( ब ) देय प्रीमियम :
समूह ( सावधि ) बीमा योजना वर्तमान में एक वर्ष में नवीनीकृत की जा सकने वाली समूह( सावधि ) बीमा योजना ( ओ.वाई.आर.जी.टी.ए ) के अंतर्गत दी जाती है. एलआईसी उस समूह के लोगों की संख्या और उनके आयु वर्गीकरण में परिवर्तन के आधार पर हर वर्ष वार्षिक नवीनीकरण तिथि पर प्रीमियम लेता है.
( स ) विभिन्न योजनाएं :
समूह ( सावधि ) बीमा योजनाएं कई तरह् की हैं. ये योजनाएं समूह के सभी सदस्यों को एक- सी बीमा सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं अथवा अलग- अलग सदस्यों को अलग- अलग प्रकार की सुरक्षा दे सकती हैं जैसे बकाया आवासीय ऋण या वाहन हेतु लिये गये अग्रिम भुगतान या कुछ और लाभ ( जैसे पेंशन और भविष्यनिधि ). इन योजनाओं के साथ दोहरा दुर्घट्ना लाभ, गंभीर बीमारी लाभ, विकलांगता लाभ भी संलग्न हो सकते है.
( द ) विबिन्न समूह बीमा योजनाओ की सामान्य विशेष्ताएं :
- प्रीमियम : इस तरह की योजनाओं में पूरा प्रीमियम नियोक्ता अथवा नोडल एजेंसी भरती है. बहरहाल, यह योजना अंशदायी भी हो सकती है अर्थात सदस्य इसमें अपना अंशदान कर सकते हैं.
- दोहरा दुर्घटना लाभ : दोहरा दुर्घटना लाभ अर्थात बीमित व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर समूह बीमा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर ( स्थायी विकलांगता लाभ के बिना ही ) बीमित रकम से दोहरी राशि का भुगतान किया जा सकता है.
- पात्रता: ई.डी.एल.आई.एस. के स्थान पर समूह बीमा योजना के अंतर्गत बीमा मिलने की शर्त यह है कि बीमा कराने के इच्छुक भविष्यनिधि योजना के सदस्य हों. नियोक्ता- नियोजित समूहों की अन्य समूह बीमा योजनाओं के अंतर्गत शर्त यह है कि सदस्य प्रवेश तिथि के दिन अस्वस्थता के आधार पर अनुपस्थित ना हो. तमाम गैर- नियोक्ता कर्मचारी समूहों की बीमा योजनाओं की मूल शर्त यह है कि प्रवेश तिथि के दिन सदस्य का स्वास्थ्य ठीक हो.
- योजना का संचालन :
पॉलिसी प्रारंभ होने और उसके बाद के हर वार्षिक नवीनीकरण के दिन पॉलिसीधारक समूह को हर सदस्य की बाबत एल.आई.सी. की पी एंड जी एस इकाई को जानकारियां और समय- समय पर उसमें शामिल होने वाले नये सदस्यों के ब्यौरे भेजने होते हैं.विस्तृत ओ वाय आर जी टी ए प्रीमियम गणना प्रत्येक वार्षिक नवीनीकरण तिथि पर की जायेगी.
जब कोई बीमा भुगतान दावा देय होता है, तो संबंधित सदस्य के बारे में विस्तृत जानकारियों के साथ दावा प्रपत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भेजना होता है.
हर समूह बीमा योजना से संबंधित विशेष ब्यौरे एल.आई.सी. की पी एंड जीएस इकाई से प्राप्त किये जा सकते है.
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