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फार्चून प्लस प्लान
विशेषताएँ - विस्तृत
लाभ विवरण यह एक यूनिट संबद्ध बीमा योजना है, जिसमें प्रीमियम भ्रुगतान की अवधि (पीपीटी) 5 वर्ष है और पहले वर्ष में देय प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत देय कुल प्रीमियम का 50% होगा. बीमा का स्तर उस प्रीमियम के स्तर पर निर्भर करेगा, जो आप देना चाहें.
चार प्रकार की निवेश निधियां पेश की जा रही हैं। आवंटन शुल्क के बाद, दिये गये प्रीमियम, चुने गये प्रकार की निधि के यूनिट खरीदेंगे. यूनिट निधि से विभिन्न प्रकार लिये जायेंगे और शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर यूनिटों का मूल्य बढ़ या घट सकता है. इस प्रकार यह योजना बीमा-एवं-निवेश का उद्देश्य पूरा करती है.
प्रीमियमों का भुगतान : आप पांच वर्ष तक का प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक ( ईसीएस) अंतरालों पर कर सकते हैं। पहले वर्ष का न्यूनतम प्रीमियम रु. 20,000 होगा और आप इससे अधिक राशि का भुगतान कर सकते हैं. दूसरे वर्ष से हर वर्ष का प्रीमियम पहले वर्ष के प्रीमियम का 25 % होगा.
प्रीमियम भुगतान की नियमितता : वार्षिक मूल योजना
प्रवेश के समय उम्र: 35 वर्ष
अवधि: 20 वर्ष
प्रीमियम भुगतान अवधि: 5 वर्ष
पहले वर्ष की प्रीमियम : 20000
मूल योजना के अंतर्गत बीमित रकम: 200000
| पॉलिसी वर्ष का अंत |
भुगतान किये हुये कुल प्रीमियम |
वर्ष के अंत में देय मृत्युलाभ |
समर्पण/ परिपक्वता मूल्य |
|
|
ज़मानती |
परिवर्तनीय |
परिवर्तनीय |
देय राशि |
देय राशि |
देय राशि |
देय राशि |
| |
|
|
स्थिति 1 |
स्थिति 2 |
स्थिति 1 |
स्थिति 2 |
स्थिति 1 |
स्थिति 2 |
| 1 |
20000 |
200000 |
16732 |
17384 |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
| 2 |
25000 |
200000 |
22048 |
23602 |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
| 3 |
30000 |
200000 |
27610 |
30360 |
200000 |
200000 |
27610 |
30360 |
| 4 |
35000 |
200000 |
33429 |
37706 |
200000 |
200000 |
33429 |
37706 |
| 5 |
40000 |
200000 |
39518 |
45692 |
200000 |
200000 |
39518 |
45692 |
| 6 |
40000 |
200000 |
40752 |
49048 |
200000 |
200000 |
40752 |
49048 |
| 7 |
40000 |
200000 |
42007 |
52671 |
200000 |
200000 |
42007 |
52671 |
| 8 |
40000 |
200000 |
43289 |
56592 |
200000 |
200000 |
43289 |
56592 |
| 9 |
40000 |
200000 |
44597 |
60838 |
200000 |
200000 |
44597 |
60838 |
| 10 |
40000 |
200000 |
45924 |
65433 |
200000 |
200000 |
45924 |
65433 |
| 11 |
40000 |
200000 |
47260 |
70403 |
200000 |
200000 |
47260 |
70403 |
| 12 |
40000 |
200000 |
48597 |
75778 |
200000 |
200000 |
48597 |
75778 |
| 13 |
40000 |
200000 |
49924 |
81591 |
200000 |
200000 |
49924 |
81591 |
| 14 |
40000 |
200000 |
51232 |
87884 |
200000 |
200000 |
51232 |
87884 |
| 15 |
40000 |
200000 |
52511 |
94702 |
200000 |
200000 |
52511 |
94702 |
| 16 |
40000 |
200000 |
53750 |
102096 |
200000 |
200000 |
53750 |
102096 |
| 17 |
40000 |
200000 |
54939 |
110129 |
200000 |
200000 |
54939 |
110129 |
| 18 |
40000 |
200000 |
56067 |
118870 |
200000 |
200000 |
57121 |
118870 |
| 19 |
40000 |
200000 |
57121 |
128399 |
200000 |
200000 |
57121 |
128399 |
| 20 |
40000 |
200000 |
58090 |
138809 |
200000 |
200000 |
58090 |
128399 |
अर्जन में कमी @ 6% 3.99 %
अर्जन में कमी @ 10 % 3.17 %
प्रीमियम भुगतान की नियमितता : वार्षिक मूल योजना + एबी
प्रवेश के समय उम्र: 35 वर्ष
अवधि: 20 वर्ष
प्रीमियम भुगतान अवधि: 5 वर्ष
पहले वर्ष की प्रीमियम : 20000
मूल योजना के अंतर्गत बीमित रकम: 200000
| पॉलिसी वर्ष का अंत |
भुगतान किये हुये कुल प्रीमियम |
वर्ष के अंत में देय मृत्युलाभ |
समर्पण/ परिपक्वता मूल्य |
|
|
ज़मानती |
परिवर्तनीय |
परिवर्तनीय |
देय राशि |
देय राशि |
देय राशि |
देय राशि |
| |
|
|
स्थिति 1 |
स्थिति 2 |
स्थिति 1 |
स्थिति 2 |
स्थिति 1 |
स्थिति 2 |
| 1 |
20000 |
200000 |
16117 |
17266 |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
| 2 |
25000 |
200000 |
21811 |
23356 |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
| 3 |
30000 |
200000 |
27245 |
29974 |
200000 |
200000 |
27245 |
29974 |
| 4 |
35000 |
200000 |
32930 |
37166 |
200000 |
200000 |
32930 |
37166 |
| 5 |
40000 |
200000 |
38877 |
44985 |
200000 |
200000 |
38877 |
44985 |
| 6 |
40000 |
200000 |
39962 |
48158 |
200000 |
200000 |
39962 |
48158 |
| 7 |
40000 |
200000 |
41060 |
51580 |
200000 |
200000 |
41060 |
51580 |
| 8 |
40000 |
200000 |
42176 |
55282 |
200000 |
200000 |
42176 |
55282 |
| 9 |
40000 |
200000 |
43310 |
59289 |
200000 |
200000 |
43310 |
59289 |
| 10 |
40000 |
200000 |
44452 |
63621 |
200000 |
200000 |
44452 |
63621 |
| 11 |
40000 |
200000 |
45593 |
68303 |
200000 |
200000 |
45593 |
68303 |
| 12 |
40000 |
200000 |
46723 |
73361 |
200000 |
200000 |
46723 |
73361 |
| 13 |
40000 |
200000 |
47831 |
78828 |
200000 |
200000 |
47831 |
78828 |
| 14 |
40000 |
200000 |
48907 |
84748 |
200000 |
200000 |
48907 |
84748 |
| 15 |
40000 |
200000 |
49939 |
91135 |
200000 |
200000 |
49939 |
91135 |
| 16 |
40000 |
200000 |
50916 |
98065 |
200000 |
200000 |
50916 |
98065 |
| 17 |
40000 |
200000 |
51824 |
105585 |
200000 |
200000 |
51824 |
105585 |
| 18 |
40000 |
200000 |
52652 |
113757 |
200000 |
200000 |
52652 |
113757 |
| 19 |
40000 |
200000 |
53386 |
122657 |
200000 |
200000 |
53386 |
122657 |
| 20 |
40000 |
200000 |
54010 |
132368 |
200000 |
200000 |
54010 |
132368 |
अर्जन में कमी @ 6% 4.39 %
अर्जन में कमी @ 10 % 3.43 %
वैधानिक चेतावनी
‘'' कुछ लाभ ज़मानती होते हैं और कुछ परिवर्तनीय, जो बीमाकर्ता कंपनी के भावी बीमा व्यापार पर आधारित होते हैं. अगर आपकी पॉलिसी ज़मानती लाभों की पेशकश करती है, तो इस पृष्ठ पर दी गयी निदर्शन तालिका में उनके आगे स्पष्ट रुप से 'ज़मानती' लिखा होगा. अगर आपकी पॉलिसी परिवर्तनीय लाभों का प्रस्ताव करती है, तो इस पृष्ठ पर दी गयी निदर्शन तालिका में दो भिन्न अनुमानित भावी निवेश आय दी गयी होंगी. ये अनुमानित आय दरें ज़मानती नहीं होतीं और न आप को मिलने वाली रक़म की ऊपरी या निचली सीमाएं ही हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भावी निवेश कारोबार समेत कई कारणों पर निर्भर करता है.''
1) यह विवरण धूम्रपान न करने वाले (चिकित्सकीय, जीवन शैली और पेशे की दृष्टि से) मानक जीवन यापन करने वाले स्त्री-पुरूषों पर लागू होता है.
2) उपर्युक्त विवरण में ग़ैर ज़मानती लाभ (1) और (2) का आकलन इस तरह किया जाता है कि वे क्रमश: (स्थिति-1) और ( स्थिति-2) में 6% और 10% वार्षिक अनुमानित निवेश आय दर के आनुषांगिक होते हैं. दूसरे शब्दों में, यह विवरण तैयार करते समय ये मान कर चला गया है कि एलआईसी पॉलिसी की अवधि के दौरान 6% और 10% वार्षिक की दर से लाभ कमायेगा. अनुमानित निवेश आय दर ज़मानती नहीं होती.
3) इस विवरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक किसी हद तक गुणात्मक रूप से उत्पाद की विशेषताओं और विभिन्न स्थितियों में लाभों के प्रवाह के मात्रा निर्धारण में सक्षम हो सके.
4) एलआईसी अपने अभिकर्ताओं/ मध्यस्थों, स्टाफ तथा कर्मचारियों को ‘’यूलिप’’ निधि के भावी प्रदर्शन पर सिवाय 6% तथा 10% वृद्धि की उपर्युक्त अनुमानित दर के अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार नहीं देता.
बीमा अधिनियम के अनुच्छेद 41 का सार:
1) कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति को किसी भी तरह की जोखिम की सुरक्षा का लालच देकर बीमा पॉलिसी लेने या उसका नवीनीकरण करने या उसे जारी रखने का प्रलोभन नहीं देगा या प्रलोभन नहीं देने देगा, देय कमीशन पर पूर्ण या आंशिक रूप से छूट देने, या पॉलिसी में निर्दिष्ट प्रीमियम पर किसी तरह की छूट देने का प्रलोभन नहीं देगा और न देने देगा और न पॉलिसी लेते समय, या नवीनीकरण करते समय या उसे जारी रखते समय ही कोई व्यक्ति बीमा कंपनी की विवरणिका या सारणी में वर्णित छूटों के सिवा किसी तरह की छूट स्वीकार ही करेगा, अगर कोई बीमा एजेंट अपनी बीमा पॉलिसी पर कमीशन लेता है, तो इस उप अनुच्छेद के अन्वयार्थों में उसे छूट नहीं माना जायेगा, बशर्ते कि वह बीमा अभिकर्ता निर्दिष्ट शर्तों पर खरा उतरता हो, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि वह बीमा कंपनी का अधिकृत अभिकर्ता है.'
2) इस अनुच्छेद के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर पांच सौ रुपये तक जुर्मा
टिप्पणी :
इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं. उन शर्तों की बाबत जानकारी के लिये पॉलिसी के दस्तावेज देखें या हमारे करीबी शाखा कार्यालय से संपर्क करें.
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