आम आदमी बीमा योजना
विशेषताएं
एक ग्रामीण भूमिहीन परिवार, जहां दिन प्रतिदिन का जीना ही एक संघर्ष हो, जीवन का मुस्‍कुराहट के साथ सामना करना मुश्‍किल है. और यह तब और ज़्यादा मुश्‍किल हो जाता है, जब आपके परिवार का भविष्‍य अनिश्‍चित हो.

आम आदमी बीमा योजना, केंद्रीय और राज्‍य/ संघीय क्षेत्र सरकार की एक प्रतिष्‍ठित और एलआईसी द्वारा प्रशासित योजना है, जो ऐसे परिवारों के लिये आशा की एक किरण और मुस्‍कुराहट लाती है.

नोडल एजेंसी
नोडल एजेंसी का आशय राज्‍य/ संघीय सरकार द्वारा योजना के प्रशासन के लिये की गयी नियुक्ति से है.
नोडल एजेंसी बीमित सदस्‍य के लिये और उसकी तरफ़ से योजना से संबंधित हर मामले के लिये कार्य करेगी.

लाभार्थियों की पहचान
राज्‍य/ संघीय क्षेत्र सरकार, पंचायतों के साथ परामर्श कर योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले व्‍यक्‍ति की पहचान करेंगी. सभी सदस्‍यों को एलआईसी द्वारा विशिष्‍ट पहचान क्रमांक के साथ एक पहचान पत्र उपलब्‍ध कराया जायेगा.

पात्रता
सदस्‍य की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होना चाहिये.
सदस्‍य को परिवार का मुखिया या ग्रामीण भूमिहीन परिवार का एक कमाऊ सदस्‍य होना चाहिये.

आयु प्रमाण

  • राशन कार्ड
  • राशन कार्ड
  • जन्‍म प्रमाणपत्र का निष्‍कर्ष
  • विद्यालय प्रमाणपत्र का निष्‍कर्ष.
  • मतदाता सूची
  • पहचान पत्र
शक के मामले में, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र का प्रमाणपत्र भी आयु के विश्‍वसनीय प्रमाण के रूप में स्‍वीकार किया जा सकता है.