जीवन अंकुर
 
विशेषताएँ

LIC की जीवन अंकुर(यूआईएन : 512N267V01)

LIC की जीवन अंकुर एक पारंपरिक लाभ सहित योजना है, जो विशेष रूप से आपके बच्चे की शैक्षणिक और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है. यदि आप 17 वर्ष की आयु तक के किसी बच्चे के माता-पिता हैं, तो LIC की जीवन अंकुर योजना आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त बीमा योजना है, जो आपके जीवित रहने या न रहने की स्थिति में यह सुनिश्चित करती है कि आपकी जिम्मेदारियां पूरी हों.

इस पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम सुरक्षा माता–पिता के रूप में आपके जीवन पर प्राप्त होगी और नामांकित बच्चा इस योजना के अतर्गत नामित होगा. पॉलिसी अवधि बच्चे की परिपक्वता आयु पर आधारित होगी

I. हितलाभ

i) मृत्यु हितलाभ:
पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर: मूल बीमा राशि का भुगतान नामित व्यक्ति को किया जाएगा और मृत्यु की तिथि को या उसके तत्काल बाद पड़ने वाली प्रत्येक पॉलिसी वर्षगाँठ पर पॉलिसी अवधि के समाप्त होने तक नामित व्यक्ति को मूल बीमा राशि के 10% के बराबर आय हितलाभ भुगतान योग्य होगा.
बच्चे की मृत्यु होने पर, जब बीमित व्यक्ति जीवित हो: बच्चे की मृत्यु होने पर, बीमित व्यक्ति के पास दूसरे बच्चे/व्यक्ति को नामांकित करने का विकल्प होता है और पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात पॉलिसी नए नामित/वैधानिक उत्तराधिकारी को देय समान हितलाभ के साथ जारी रहेगी.
बीमित व्यक्ति की मृत्यु के होने के बाद बच्चे/नामित व्यक्ति की मृत्यु होने पर: पॉलिसी जारी रहेगी और वैधानिक उत्तराधिकारियों को लाभों का भुगतान किया जाएगा.

ii) परिपक्वता लाभ: पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर, मूल बीमा राशि के साथ सहभागिता लाभ, यदि कोई हो, के बराबर, सुनिश्चित परिपक्वता लाभ का भुगतान, बीमित व्यक्ति के जीवित रहने का विचार किए बिना किया जाएगा.

iii) सहभागिता लाभ: निगम के अनुभव पर निर्भर करते हुए, बीमित व्यक्ति की उत्तरजीविता का विचार किए बिना, पॉलिसी निर्धारित परिपक्वता की तिथि पर सहभागिता लाभ के लिए योग्य होगी.

2. वैकल्पिक लाभ: आप अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान द्वारा निम्न वैकल्पिक राइडर चुन सकते हैं -
i) दुर्घटना हितलाभ राइडर: यह हितलाभ केवल नियमित प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध है. दुर्घटना के काऱण मृत्यु होने पर दुर्घटना हितलाभ राइडर बीमा राशि के बराबर अतिरिक्त राशि भुगतान योग्य होती है. दुर्घटना हितलाभ राइडर बीमा राशि, मूल बीमित राशि की सीमा तक प्राप्त की जा सकती है, जो न्यूनतम 25,000 और अधिकतम 50 लाख (भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बीमाकर्ताओं के साथ सभी पॉलिसी सहित.) तक होगी. यह हितलाभ बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मतिथि पर 70 वर्ष की आयु होने तक ही उपलब्ध होगा

ii) गंभीर बीमारी राइडर: गंभीर बीमारियों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों के निदान होने की स्थिति में गंभीर बीमारी राइ़डर बीमा राशि के बराबर राशि भुगतान योग्य होगी. गंभीर बीमारी राइडर बीमा राशि, मूल बीमा राशि की सीमा तक प्राप्त की जा सकती है, जो न्यूनतम 50,000 और अधिकतम रु 5/- लाख (LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) के साथ सभी पॉलिसियों सहित) तक होगी. यह हितलाभ उपलब्ध होगा बशर्ते कि पॉलिसी, बीमित व्यक्ति के 60 वर्ष की आयु पर पहुँचने पर या उससे पहले परिपक्व होती हो.
गंभीर बीमारी राइडर प्रीमियम परित्याग हितलाभ के साथ या इसके बिना लिया जा सकता है. यदि गंभीर बीमारी राइडर प्रीमियम परित्याग हितलाभ के साथ या उसके बिना प्राप्त किया जा सकता है, तब पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित किसी भी गंभीर बीमारी के साथ जीवन बीमित का निदान किए जाने की स्थिति में, पॉलिसी के संबंध में कुल भविष्य प्रीमियम की छूट होगी. इस प्रकार पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमित राशि गंभीर बीमारी राइडर बीमित राशि के बराबर होना चाहिए.

3. पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध (मूल योजना के लिए):

a) न्यूनतम बीमा राशि

: रु. 100,000

b) अधिकतम बीमा राशि

: कोई सीमा नहीं

(बीमित राशि 5000/- रू. की गुणकों में होगी 5000/-)

c) बीमित व्यक्ति के लिए प्रवेश की न्यूनतम आयु

: 18 वर्ष (पूर्ण)

d) बीमित व्यक्ति के लिए प्रवेश की अधिकतम आयु

: 50 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)

e) बीमित व्यक्ति के लिए अधिकतम परिपक्वता आयु

: 75 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)

f) बच्चे के लिए प्रवेश की न्यूनतम आयु

: 0 वर्ष (पिछला जन्मदिन)

g) बच्चे के लिए प्रवेश की अधिकतम आयु

: 17 वर्ष (पिछला जन्मदिन)

h) न्यूनतम अवधि

: वर्ष का (18 – बच्चे की आयु, 8) अधिकतम

i) अधिकतम अवधि

: (25 – बच्चे की आयु) वर्ष

4. नमूना प्रीमियम दरें:
पॉलिसी अवधि पूरी होने तक प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक(केवल ईसीएस विधि के द्वारा) SSS विधि के माध्यम से किया जा सकता है. वैकल्पिक रूप से, एकल प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है.
रियायती अवधि एक कैलेंडर माह है लेकिन वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक या तिमाही प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिनों से कम की अवधि और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन की अवधि दी जाएगी.

5. नमूना प्रीमियम दरें:
निम्नलिखित कुछ प्रति रू. नमूना प्रीमियम दरें हैं (सेवा कर को छोड़कर) 1000/- बीमा राशि.:

एकल प्रीमियम

आयु

पॉलिसी अवधि

  10 15 20 25
20 615.45 494.95 405.95 348.00
30 618.80 503.35 422.10 375.30
40 638.75 541.60 483.60 463.60
नियमित वार्षिक प्रीमियम

आयु

पॉलिसी अवधि

  10 15 20 25
20 90.65 56.45 39.70 31.10
30 91.20 57.50 41.35 33.50
40 94.70 62.35 47.80 41.75

6.विधि और उच्च बीमा राशि छूट:
छूट विधि:

वार्षिक विधि

- सारणीबद्ध प्रीमियम का 2%

अर्द्ध-वार्षिक विधि

- सारणीबद्ध प्रीमियम का 1%

तिमाही और वेतन कटौती

- शून्य

बीमा राशि छूट:
एकल प्रीमियम:  

बीमा राशि छूट (रू.)

1,00,000 से 1,95,000

शून्य

2,00,000 से 4,95,000

4.00 %o बीमा राशि

5,00,000 और अधिक

6.00 %o बीमा राशि

नियमित प्रीमियम :

बीमा राशि छूट (रू.)

1,00,000 to 1,95,000

शून्य

2,00,000 to 4,95,000

2.00 %o बीमा राशि

5,00,000 और अधिक

3.00 %o बीमा राशि

7. पुनर्चलन: यदि प्रीमियम का भुगतान रियायती अवधि में नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी. कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन पहले अदत्त प्रीमियम की देय तिथि और परिपक्व होने की तिथि से पहले पाँच वर्ष की अवधि में ब्याज सहित प्रीमियम के सभी बकाया की अदायगी करके, संतुष्टि के अनुरूप सतत बीमित बने रहने की योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त पर किया जा सकता है.
निगम के पास मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या अवरुद्ध पॉलिसी के पुनर्चलन से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित है. अवरुद्ध पॉलिसी का पुनर्चलन केवल इसके निगम द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात ही प्रभावी होगा और इसकी सूचना पॉलिसीधारक को विशेष रूप से दी जाती है.
राइडर का पुनर्चलन मूल योजना के साथ ही किया जाएगा अलग से नहीं.

8. भुगतान मूल्य:
नियमित प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत, यदि कम से कम तीन पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किए जाने के बाद, और इसके बाद के प्रीमियम का उचित तरीके से भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह पॉलिसी पूरी तरह से अमान्य घोषित नहीं की जाएगी, लेकिन कम की गई भुगतान बीमा राशि के लिए भुगतान पॉलिसी के रूप में जारी रखना होगा. यह भुगतान बीमा राशि परिपक्वता की तिथि पर भुगतान की जाएगी या पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर भुगतान की जाएगी.इसके अतिरिक्त, पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में, भुगतान मूल्य मृत्यु के तुरंत बाद देय होगा. लेकिन, ना तो आय हितलाभ और ना ही परिपक्वता पर भुगतान मूल्य भुगतान योग्य होगा.
दुर्घटना हितलाभ और गंभीर बीमारी राइडर से कोई भुगतान मूल्य प्राप्त नहीं होगा.

9. अभ्यर्पण मूल्य:
गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य निम्नानुसार होगा:

  • एकल प्रीमियम पॉलिसियाँ: गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कम से कम एक पॉलिसी वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्ध होगा और वैकल्पिक राइडर और अतिरिक्त, यदि कोई हो तो, को छोड़कर दिए गए प्रीमियम के 90% के बराबर होगा.
  • नियमित प्रीमियम पॉलिसियाँ: गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य तीन पॉलिसी वर्ष पूर्ण कर लेने और कम से कम तीन पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर पर उपलब्ध होगा और पहले वर्ष के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम और वैकल्पिक राइडर और अतिरिक्त से संबंधित सभी प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को छोड़कर भुगतान किए गए 30% प्रीमियम के बराबर होगा.

अभ्यर्पण की तिथि पर लागू बीमित राशि के भुगतान मूल्य की कटौती की गई राशि के कारण, हालांकि निगम विशेष अभ्यर्पण मूल्य भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि वह गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो.

10. पॉलिसी ऋण:
इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

11. सेवा कर:
सेवा कर, यदि कोई हो, तो वह समय-समय पर लागू सेवा कर की दरों और सेवा कर विनियमों के अनुसार होगा. सेवा कर की राशि प्रचलित दरों के अनुसार प्रीमियम के भुगतान के समय पॉलिसीधारक के द्वारा प्रीमियमों पर भुगतान योग्य होगी.

12. कूलिंग ऑफ़ अवधि:
यदि आप पॉलिसी की “शर्तों और नियमों” से संतुष्ट न हों तो आप पॉलिसी बॉन्ड के रसीद की तिथि से 15 दिन के अंतर्गत पॉलिसी हमें वापस कर सकते हैं.

13. अपवर्जन:
आत्महत्या:- बीमित व्यक्ति के द्वारा जोखिम प्रारंभ होने की तिथि के एक वर्ष में किसी भी समय आत्महत्या (चाहे उस समय वह मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ रहा हो) करने पर यदि एकल प्रीमियम का अधिकतम 90%, किसी अतिरिक्त प्रीमियम को छोड़कर (एकल प्रीमियम पॉलिसियों के मामले में) भुगतान किया गया हो तो उसे छोड़कर, ऐसी पॉलिसी अमान्य मानी जाएगी और पॉलिसी के कारण निगम में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.