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जीवन बीमा से आय-कर और कर लाभ
A] निर्धारण वर्ष 2011-2012 के लिये आय-कर दरें (वित्तीय वर्ष 2011-2012)
आय स्लैब्स |
कर दरें |
65 वर्ष तक की आयु के व्यक्तिगत और एचयूएफ़ |
65 वर्ष तक की आयु की महिला |
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति |
आय 1,60,000 रु. तक |
आय 1,90,000 रु. तक |
आय 2,40,000 रु. तक |
कुछ नहीं |
1,60,001 रु. से 5,00,000 रु. तक |
1,90,001 रु. से 5,00,000 रु. तक |
2,40,001 रु. से 5,00,000 रु. तक |
10% |
5,00,001 रु. से 8,00,000 रु. तक |
5,00,001 रु. से 8,00,000 रु. तक |
5,00,001 रु. से 8,00,000 रु. तक |
20% |
8,00,001 रु. से अधिक |
8,00,001 रु. से अधिक |
8,00,001 रु. से अधिक |
30% |
- शिक्षा उपकर: सभी मामलों में, आय कर और अधिभार (यदि हैं ) पर 2% की दर से 'शिक्षा उपकर' के नाम से एक अतिरिक्त अधिभार लगाया जायेगा.
- द्वितीयक और उच्च: सभी मामलों में, आय-कर और अधिभार ("आय-कर पर शिक्षा उपकर" शामिल नहीं) पर 1% की दर से "आय- कर पर द्वितीयक और उच्च शिक्षा उपकर" के नाम से एक अतिरिक्त अधिभार लगाया जायेगा.
B] जीवन बीमा के अंतर्गत उपलब्ध् कुछ महत्व पूर्ण आय कर लाभों पर नीचे प्रकाश डाला गया है:
I) एलआईसी बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए आय से कटौती अनुमतियोग्य (अनु. 80सी).
- निर्धारिती के जीवन पर या जीवनसाथी के जीवन पर या निर्धारिती के किसी बच्चेर और एचयूएफ़ के मामले में, उनके किसी भी सदस्यर के जीवन पर बीमा को प्रभावी या जारी रखने के क्रम में उपलब्ध जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान, बीमित पूंजी के 20% उपलब्ध प्रीमियम भुगतान से अधिक नहीं हो सकता.
- स्थ्गित वार्षिकी, उसके अपने जीवन या उसके जीवनसाथी के जीवन या ऐसे व्यरक्ति के किसी बच्चे के मामले में किसी अनुबंध को प्रभावी या जारी रखने के क्रम में स्थजगित वार्षिकी योजनाओं की भागीदारी से, ऐसे अनुबंध में, जिनमें बीमित के द्वारा वार्षिकी भुगतान के एवज में नगद भुगतान के अभ्यािस का प्रावधान ना किया गया हो, में कटौती की पात्र है.
- पेंशन/ वार्षिकी योजनाओं में भागीदारी – नई जीवन धारा-I. और जीवन अक्षय - VI
II) जीवन निधि योजना और नई जीवन सुरक्षा - I योजना (U/s. 80सीसीसी)
- एक व्यक्ति के लिये उसकी कर योग्यन आय में से उसके द्वारा उपर्युक्तर वार्षिकी योजनाओं में पेंशन प्राप्तिक के लिये (पेंशन योजना के तहत निगम द्वारा निर्धारित निधि में से) कोई राशि भुगतान या जमा करने पर एक कटौती की अनुमति है.
टिप्पणी: u/s.80सी, 80सीसीसी और 80सीसीडी में उपलब्ध कटौती के लिये 1,00,000 रु. तक प्रीमियम भुगतान किया जा सकता है. हालांकि, इसमें कोई क्षेत्रवार बंधन आदि नहीं है. 1,00,000 रु. की सीमा को बताये गये अनुभागों के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान कर निकासित किया जा सकता है.
(III) अनुभाग 80डी के अंतर्गत कटौती
- 15,000 रु. तक कटौती अनुमति योग्यक -यदि निर्धारिती या उसके परिवार (जीवनसाथी और बच्चे आदि) के स्वस्थ्य संबंधी किसी बीमा को जारी रखने के लिये कोई राशि अदा की जाती है.
- 15,000 रु. तक की अतिरिक्ती कटौती- यदि अभिभावकों के स्वस्थ्य संबंधी किसी बीमा को जारी रखने के लिये कोई राशि अदा की जाती है.
- एचयूएफ़ के मामले में, 15,000 रु़ तक की कटौती अनुमति योग्यक/- यदि उस एचयूएफ़ के किसी भी सदस्य के स्वस्थ्य संबंधी किसी बीमा को जारी रखने के लिये कोई राशि अदा की जाती है.
टिप्पवणी: यदि (a) या (b) या (c) में निर्धारित रकम, निर्धारित क्रम में किसी ऐसे व्यकक्ति के स्वागस्य्ईम संबंधी बीमा को प्रभावी या जारी रखने के लिये अदा की जाती है, जो वरिष्ठा नागरिक है, तब अनुमति योग्यि कटौती 20,000 रु. तक होगी.
बशर्ते कि ऐसा बीमा इनके द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार हो
- जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के इसके निमित्त केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित या;
- किसी अन्यय बीमा कंपनी और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित.
(IV) जीवन आधार योजना (अनु.80डीडी)
एलआईसी के अंतर्गत जीवन आधार योजना में किसी विकलांग आश्रित की देखभाल के लिये जमा की गयी राशि पर कुल आय में से 50000 रु. तक की कटौती अनुमति योग्य है (1,00,000 रु., जहां विकलांग आश्रित किसी गंभीर अक्षमता से पीड़ित हो)
(V) पेंशन के रूपांतरण के संबंध में जीवन सुरक्षा और जीवन निधि योजनाओं के अंतर्गत छूट
आय-कर अधिनियम के अनुभाग 10(10ए) (iii) के तहत, पेंशन के रूपांतरण के संबंध में जीवन सुरक्षा और जीवन निधि वार्षिकी योजना के ज़रिये प्राप्त किसी भी भुगतान को धारा (23एएबी) के तहत कर से छूट प्राप्त् है.
(V) अनुभाग 10(10डी) के तहत परिपक्वभता/मृत्युट दावों की प्राप्तिरयों पर आय कर छूट
आयकर अधिनियम, 1961, के अनुभाग 10(10डी) के प्रावधान के तहत जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्व ता/मृत्यु दावों की प्राप्तिमयां, किसी पॉलिसी पर बोनस के ज़रिये (जीवन आधार बीमा योजना के मामले में विकलांग आश्रित व्यीक्ति की पूर्व मृत्युर पर वापस की गयी राशि या कीमैन बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्तल राशि के अलावा) आवंटित रकम समेत, आय-कर से छूट प्राप्तय है. हालांकि अप्रैल, 2003 के पहले दिन से या इसके बाद जारी की गई किसी भी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्ती की गयी कोई रकम, जिसके संबंध में इस पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी वर्ष की भुगतान योग्यत प्रीमियम, वास्तयविक बीमित पूंजी से 20% अधिक हो चुकी हो, अधिक समय तक इस अनुभाग के तहत छूट की अधिकारी नहीं होगी.
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